चुनाव आयोग ने नए सिरे से तय की खर्च की सीमा
चुनाव आयोग ने नए सिरे से तय की खर्च की सीमा
परिषद अध्यक्ष के प्रत्यशी 16 तो पालिका के साढे दस लाख की सीमा
चंडीगढ़, 23 मई। चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के दौरान चुनावी खर्च की सीमा में भी इजाफा किया है। नगर परिषद में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अब 15 लाख की बजाय 16 लाख रुपये खर्चा कर सकेंगे। वहीं परिषद में पार्षदों की खर्च सीमा 3 लाख 30 हजार से बढ़ाकर साढ़े 3 लाख रुपये की है।
नगर पालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 10 की बजाय साढ़े 10 लाख रुपये तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। पालिका में वार्ड पार्षद के प्रत्याशी सवा दो लाख की जगह ढाई लाख रुपये तक चुनावी खर्चा कर सकेंगे। चुनावी खर्चे के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और पूरा रिकार्ड रखना होगा।
हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रदेश की जिन 18 नगर परिषद में चुनाव का ऐलान हुआ है। इनमें भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूंह, कालका, पलवल, होडल, गोहाना व मंडी डबवाली शामिल हैं।
इसी प्रकार प्रदेश की 28 नगर पालिकाएं अब चुनावी दायरे में आ गई हैं। जिन पालिकाओं के चुनावों का ऐलान हुआ है, उनमें नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला, सफीदों, उचाना, इस्माइलाबाद, शाहबाद, पिहोवा, लाडवा, घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग, असंध, चीका, राजौंद, महेंद्रगढ़, नांगल-चौधरी, फिरोजपुर-झिरका, पुन्हाना, समालखा, महम, बावल, गन्नौर, कुंडली, ऐलनाबाद, रानियां व सढ़ौरा शामिल हैं।